केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी एक नई बड़ी अपडेट सामने आ रही है दरअसल पिछले कई दिनों से कर्मचारियों के बीच रिटायरमेंट एज में बदलाव को लेकर चर्चा चल रही थी वहीं अब सरकार ने लिखित जवाब के जरिए इस विषय पर अपना फैसला सुनाया है जिससे रिटायरमेंट आयु सीमा में बदलाव को लेकर कर्मचारीयों का कन्फ्यूजन पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कहा केंद्र सरकार ने अपने लिखित जवाब में।
केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लिखित जवाब
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु सीमा 58 वर्ष है हालांकि यह विभाग व पोस्ट के अनुसार थोड़ी कम या अधिक भी हो सकती है। बता दें, पिछले कई दिनों से रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का मुद्दा काफी चर्चा में बना हुआ था जिसको लेकर हाल ही में सरकार ने इस पर अपना लिखित जवाब पेश किया है। इस जवाब पत्र में कर्मचारियों द्वारा सरकार से पूछे गए सभी सवालों के जवाब केंद्रीय मंत्री ने लिखित तौर पर दिए हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं :
सेवानिवृत्ति/रिटायरमेंट की आयु में किसी प्रकार का बदलाव करने यानी रिटायरमेंट आयु बढ़ाने-घटाने या इसमें कोई फ्लैक्सिबिलिटी तय करने के सवाल पर सरकार ने “ना” का जवाब दिया है। इस बारे में सरकार ने कोई नई योजना होने से भी साफ इंकार कर दिया है।
सरकार ने इस पर कहा है कि रिटायरमेंट एज को लेकर पहले से ही सभी जरूरी नियम तय हैं इसलिए इनमें बदलाव करने का कोई मतलब नहीं है और ना ही कोई प्रस्ताव इस बारे में पेंडिंग पड़े हैं।
यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह भी पूर्व के नियमों के अनुसार ले सकता है।
पहले से लागू है रिटायरमेंट के जरूरी नियम
केंद्रीय कर्मचारी के रिटायरमेंट एज के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2021 और अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 पहले से ही है यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश समय से पूर्व रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो वे इन नियमों के अनुसार रिटायरमेंट ले सकते हैं।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपयाआधिकारिक वेबसाइट से ही नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करें।